वित्त एवं लेखा प्रकोष्ठ

आयोग अधिनियम की धारा-12(1) के अनुसार राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निर्मित विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किये जाने के पश्चात इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने के लिये अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि, जैसा राज्य सरकार उचित समझे आयोग को भुगतान करेगी।

12-(2) आयोग इस अध्यादेश के अधीन कृत्यों के पालन के लिये ऐसी राशि जैसा वह उचित समझे खर्च कर सकता है और ऐसी राशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझी जायेगी।