मूल्यांकन प्रकोष्ठ

मूल्यांकन प्रकोष्ठ की प्रक्रिया निम्नलिखित है-

  • पिछड़े वर्गों के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से सम्बंधित सभी मामलों का अन्वेषण एवं मूल्यांकन आयोग द्वारा सर्वेक्षण एवं मूल्याकंन प्रभाग के अन्वेषण अधिकारियों से विभाग/संस्थावार कराया जायेगा और सम्बंधित विभाग यह कार्य अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य/समिति के मार्ग-दर्शन/निर्देश के अधीन किया जायेगा।
  • अन्य पिछड़े वर्गों के लिए हित रक्षण उपायों की मास्टर चेक लिस्ट विभाग/संस्थावार तैयार करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही इसके सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं के आंकड़े भी एकत्रित करने होंगे। इस कार्य हेतु सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन प्रभाग के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण अधिकारी को आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा अधिकृत सदस्य/समिति मार्ग-दर्शन प्रदान करेगी।
  • आयोग के अन्वेषण अधिकारियों एवं शोध अधिकारियों द्वारा संस्थावार अन्वेषण और मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार की जायेगी। उन्हीं के द्वारा निश्चित समयावधि में अनुश्रवण करने की प्रणाली भी विकसित की जायेगी। इस कार्य हेतु सम्बंधित कर्मचारी एवं अध्यक्ष द्वारा नामित/ अधिकृत सदस्य विभिन्न स्तरों में भाग लेने के सम्बन्ध में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सम्बंधित संस्था/विभाग की इकाइयों का भ्रमण कर अद्यावधिक अनुश्रवण रिपोर्ट आयोग के विश्लेषण एवं संस्तुति हेतु प्रस्तुत करेंगे।
  • अध्यक्ष द्वारा अधिकृत सदस्य/समिति द्वारा अनुश्रवण उपरान्त प्रदेश शासन को संस्तुति प्रेषित की जायेगी।
  • ऐसी रिपोर्ट पर आयोग विचारोपरान्त संस्तुति प्रदेश शासन को प्रेषित करेगा।
  • आयोग विभिन्न विभागों/संस्थाओं से पिछड़े वर्गों के रक्षोपायों के सम्बन्ध में सम्बंधित विभाग/संस्थाओं द्वारा की गयी कार्यवाही के विवरण भी मंगा सकेगा।
  • राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर नागरिक के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत अध्ययन करके समस्त तथ्यात्मक आंकड़ें उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
  • जिला स्तरीय नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा की गयी नियुक्तियों में आरक्षण के सम्बन्ध में आंकड़ों का संकलन।