आयोग की शक्ति

  • राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-1 सन् 1996 की धारा-9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी और विशेषत: निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में शक्तियाँ प्राप्त होगी।
    • किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना।
    • किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।
    • शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करने।
    • किसी न्यायालय का कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज की या उसकी प्रतिलिपि की अधियाचना करना।
    • साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना।
    • अन्य कोई विषय जो विहित किया जाये।