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सर्वेक्षण प्रभाग द्वारा किये जाने वाले सर्वेक्षण की ऐसी प्रश्नावली में आवश्यक रूप से सम्बन्धित अन्य निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्न होगें:
सम्बन्धित समुदाय में ऐतिहासिक, भौगौलिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सामान्य जानकारी के सम्बन्ध में।
परिवार के विभिन्न पहलुओं सम्बन्धी।
सर्वेक्षण प्रभाग की रिपोर्ट व समिति की रिपोर्ट (यदि समिति ने भी जॉंच किया हो) प्राप्त हो जाने के पश्चात प्रकरण अन्तिम सुनवाई हेतु तिथि निश्चित की जायेगी। जिसकी सार्वजनिक सूचना दो दैनिक समाचार - पत्रों में जिनका सम्बन्धित क्षेत्र में प्रसार हो प्रकाशित की जायेगी तथा प्रार्थी व आपत्तिकर्ता (यदि काई हो) को कार्यालय द्वारा सूचना नोटिस भेजकर दी जायेगी।
अन्तिम सुनवाई आयोग द्वारा की जायेगी जिसमें कम से कम तीन सदस्यों (जिनमें अध्यक्ष सम्मिलित होगें) की उपस्थिति आवश्यक होगी। ऐसी सुनवाई के समय प्रत्यावेदनकर्ता या आपत्तिकर्ता (यदि कोई हो) द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को लिया जायेगा और पक्षकारों को तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।
सुनवाई करने वाली समिति द्वारा प्रत्यावेदन पर संस्तुति स्थल जाँच रिपोर्ट आदि तथा अन्य उपलब्ध कराये गये तथ्य जानकारी एवं आँकड़े एवं साक्ष्य को विचार में लेते हुए की जायेगी। यदि कोई सदस्य अपनी भिन्न संस्तुति करे तो आयोग की बैठक में उस पर विचार किया जायेगा और विचार-विमर्श के पश्चात आयोग की संस्तुति को अन्तिम रूप दिया जायेगा।
आयोग की संस्तुति प्रदेश शासन को प्रेषित किया जायेगा।
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